65. बाल विवाह निषेध अधिनियम (1929) में निम्नलिखित प्रावधान थे:
1. सोलह (16) साल से कम उम्र की लड़की और अठारह (18) साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता।
2. अठारह (18) साल से कम उम्र की लड़की और बीस (20) साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता।
3. बीस (20) साल से कम उम्र की लड़की और बाईस (22) साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता।
4. अठारह (18) साल से कम उम्र की लड़की और इक्कीस (21) साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता।
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Answer -(1)