37. बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा?
(A) 30
(B) 50
(C) 10
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
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उत्तर : (C) 10
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वाहन शराब की ढुलाई करते हुए पकड़ा जाता है, तो कुछ शर्तों के तहत, वाहन मालिक द्वारा वाहन की बीमित राशि (Insurance Value) का 10% जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा जा सकता है। पहले के नियमों में वाहन को जब्त करने और नीलामी करने का प्रावधान था।
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वाहन शराब की ढुलाई करते हुए पकड़ा जाता है, तो कुछ शर्तों के तहत, वाहन मालिक द्वारा वाहन की बीमित राशि (Insurance Value) का 10% जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा जा सकता है। पहले के नियमों में वाहन को जब्त करने और नीलामी करने का प्रावधान था।
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